नए बिल में इंश्योरेंस सेक्टर की पेडअप कैपिटल की सीमा घटाई जाएगी। इसके साथ ही कंपोजिट लाइसेंस की सुविधा शुरू की जाएगी। LIC एक्ट और IRDA में भी बदलाव होगा। सरकार की तरफ से इसी सत्र में बिल पास करने की कोशिश होगी। कंपोजिट लाइसेंस किसी बीमा कंपनी को एक ही इकाई के अंतर्गत लाइफ, हेल्थ और गैर-जीवन बीमा जैसे कई व्यवसायों का संचालन करने की अनुमति देता है