(खबरें अब आसान भाषा में)
आयकर विभाग ने पेंडिंग ITR रिफंड तेजी से जारी करना शुरू कर दिया है, दिसंबर तक सभी करदाताओं को पैसा मिल जाएगा। देरी पर धारा 244A के तहत 6% सालाना ब्याज मिलेगा, इसलिए लेट रिफंड लेने वालों को मूल रकम से ज्यादा फायदा होगा।