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कुछ खास तरह के इनवेस्टमेंट या एक्सपेंसेज पर इंडिविजुअल या एचयूएफ को सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। कुछ आइटम्स ऐसे है, जिनमें डिडक्शन तभी क्लेम किया जा सकता है, जब पेमेंट या इनवेस्टमेंट सिर्फ टैक्सपेयर के नाम में किया जाए