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दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रेडिट कार्ड एजेंट द्वारा ग्राहक को परेशान करने पर बैंक को ₹1 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया। फर्जी ट्रांजेक्शन का दबाव बनाने पर कोर्ट ने ग्राहक के अधिकारों को सर्वोपरि मानते हुए सख्त कार्रवाई की।