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इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की गाड़ी पर डीलर के लिए 1 फीसदी टीसीएस काटना जरूरी है। डीलर व्हीकल की सेल वैल्यू का 1 फीसदी टीसीएस काटता है। फिर वह इस पैसे को सरकार के पास जमा करता है