संघीय राजधानी प्रशासन ने 18 नवंबर को दो महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था, जबकि रावलपिंडी जिला प्रशासन ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर समारोहों पर तीन दिनों का बैन लगा दिया। गौरतलब है कि शांतिपूर्ण सभा और लोक व्यवस्था अधिनियम 2024 भी जिला मजिस्ट्रेट को राजधानी में सार्वजनिक समारोहों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है