(खबरें अब आसान भाषा में)
SEBI ने REITs की कैटेगरी में बदलाव से जुड़ा एक सर्कुलर 28 नवंबर को जारी किया। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी, 2026 से REITS में म्यूचुअल फंड्स और SIF की तरफ से होने वाले निवेश को इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में इनवेस्टमेंट माना जाएगा