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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143(1) के प्रावधान के हिसाब से चलता है। यह प्रावधान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जिस वित्त वर्ष के लिए रिटर्न फाइल किया जाता है, उसके खत्म होने के 9 महीनों के अंदर उसे प्रोसेस करने का समय देता है