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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2) में गिफ्ट्स पर टैक्स के नियमों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अगर एक वित्त वर्ष में गिफ्ट्स की कुल वैल्यू (कैश सहित) 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। लेकिन, इस नियम के कुछ अपवाद हैं