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कंपनी ने स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, भुगतान या वितरित किए गए डिविडेंड पर शेयरधारकों के लिए टैक्स लगता है। कंपनी को अंतरिम डिविडेंड का भुगतान करते समय स्रोत पर आयकर या विदहोल्डिंग टैक्स काटना आवश्यक है