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DGCA ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत यात्री 48 घंटे के भीतर बिना शुल्क टिकट कैंसल या बदल सकेंगे। मेडिकल इमरजेंसी में रिफंड या क्रेडिट शेल मिलेगा और नाम सुधार पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। जानिए पूरी डिटेल।