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इनकम टैक्स के नियमों में एचयूएफ को एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर की तरह एक एंटिटी माना गया है। इसका मतलब है कि जिस तरह एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर शेयरों में निवेश कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकता है, उसी तरह एचयूएफ भी कर सकता है