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सेबी ने इस मामले में 23 सितंबर को ऑर्डर जारी किया। इसमें कहा गया है कि अनुपम गुप्ता और नितिन गुप्ता को इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। सेबी ने कहा है कि नितिन के पास कंपनी में उनकी पोजीशन की वजह से ऐसी जानकारियां थी, जिनका असर शेयरों की कीमतों पर पड़ सकता था