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कई तरह के पेमेंट या इनकम पर TCS या TDS लागू होता है। अभी टैक्सपेयर्स को इस रिफंड का क्लेम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त करना होता है। इस बीच यह पैसा फंसा रह जाता है। अब यह प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके लिए एंप्लॉयी को फॉर्म 12बीएए भरकर अपने एंप्लॉयर को सब्मिट करना होगा