व्यापार 15 सितंबर की डेडलाइन चूके, तो फाइल करना होगा बिलेटेड या अपडेटेड ITR; जानिए नियम और शर्तें Editor सितम्बर 15, 2025 ITR filing last date: अगर आपने 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं किया है, तो अब बिलेटेड या अपडेटेड रिटर्न भरना होगा। देर करने पर पेनल्टी, ब्याज और कई फायदे खोने का खतरा रहेगा। यहां जानिए डिटेल में नियम और शर्तें। लेखक के बारे में Editor Administrator बेवसाइट देखना सभी पोस्ट देखें Post Views: 26 पोस्ट नेविगेशन पिछला: Godrej Properties के शेयर में 1.95% की तेजी, वॉल्यूम में उछालअगला: ‘₹55000 वालों को मिल गया लेकिन…’: सैलरी नहीं मिलने से Spicejet के सीनियर्स कर्मचारी परेशान संबंधित कहानियां व्यापार IREDA Q1 Results: सरकारी कंपनी का मुनाफा 37% बढ़ा, सोलर सेक्टर को सबसे ज्यादा फंडिंग दी Editor अगस्त 3, 2026 0 व्यापार VIDEO: भारत में 30% और स्वीडन में 35% टैक्स देकर क्या मिलता है? युवती ने वीडियो में बताया दोनों देशों में क्या-क्या मिलती है सरकार सुविधा Editor अगस्त 3, 2026 0 व्यापार Hariyali Teej 2026: मनचाहा वर पाने के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस दिन करेंगी हरियाली तीज, जानें इस व्रत की सही तारीख, मुहूर्त और महत्व Editor अगस्त 3, 2026 0