(खबरें अब आसान भाषा में)
GST: इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद वे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम नहीं कर सकेंगी। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनियां अपने कामकाज से जुड़े खर्च पर जो जीएसटी चुकाती हैं, उस पर वह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकेंगी