(खबरें अब आसान भाषा में)
अब सभी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 18% जीएसटी देना पड़ता था, जिसे घटाकर अब शून्य कर दिया गया है। नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। क्या 18% जीएसटी नहीं देने का फायदा ग्राहकों को मिलेगा