(खबरें अब आसान भाषा में)
Stamp Duty in UP: इस फैसले से पहले यूपी में संपत्ति के बंटवारे पर उसकी कुल कीमत का 4% स्टाम्प शुल्क और 1% रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी। इस भारी भरकम शुल्क के कारण कई परिवार अपनी संपत्ति का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं करवाते थे, जिससे सिविल और रेवेन्यू अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ जाती थी