(खबरें अब आसान भाषा में)
कोई इंडिविजुअल या HUF सेक्शन 54एफ के तहत किसी एसेट (रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर) के ट्रांसफर से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है। शर्त यह है कि उसे तय समय के अंदर कैपिटल गेंस का इस्तेमाल घर खरीदने या घर बनवाने के लिए करना होगा