(खबरें अब आसान भाषा में)
अगर आप बाइक या कार खरीदते हैं तो आपको RTO ऑफिस से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपके व्हीकल के आगे और पीछे की तरफ दिए गए नंबर प्लेट पर लिखा होता है। अगर यह रजिस्ट्रेशन नंबर व्हीकल्स पर नहीं लिखा है तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है, साथ ही आपका व्हीकल्स भी जब्त कर सकती है।