(खबरें अब आसान भाषा में)
GST reforms : अभी दवाओं पर 12 फीसदी GST लगती है, जबकि सप्लीमेंट्स पर 18 फीसदी और लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 5 फीसदी GST लगता है। फिलहाल सिर्फ वैक्सीन्स को GST से छूट मिलती है। केमिस्ट एसोसिएशन की मांग है कि दवाओं को एसेंशियल कैटेगरी में लाया जाए और पहले से सस्ता बनाया जाए