सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) विनोद सिंह गुंजियाल ने सोमवार को इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि, यह साफ नहीं है कि ऐसे मतदाताओं को अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से अनिवार्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा या नहीं