(खबरें अब आसान भाषा में)
यह फैसला दर्शन और सह-आरोपियों को जमानत देने के राज्य हाई कोर्ट के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनाया गया। बेंच ने कहा, हमने हर पहलू पर विचार किया। जमानत देने और उसे रद्द करने पर भी। यह साफ है कि हाई कोर्ट के आदेश में गंभीर खामियां हैं