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अदालत ने कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिक बाबू अब्दुल रूफ सरदार को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के अवैध रूप से भारत में घुस आया था। उसने कथित तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और भारतीय पासपोर्ट जैसे जाली भारतीय दस्तावेज हासिल किए थे