(खबरें अब आसान भाषा में)
अगर किसी एनआरआई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ है तो उसे ITR-2 का इस्तेमाल करना होगा। एनआरआई को लिस्टेड शेयरों में हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस को 2.5 लाख रुपये की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट में शॉर्टफॉल के साथ सेट-ऑफ करने की इजाजत नहीं है