(खबरें अब आसान भाषा में)
इनकम टैक्स की नई रीजीम में पुरानी रीजीम की तरह डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस उबलब्ध नहीं हैं। लेकिन, कुछ डिडक्शन और टैक्स बेनेफिट नई रीजीम में उपलब्ध हैं। पुरानी रीजीम से नई रीजीम में स्विच करने वाले टैक्सपेयर्स इनका फायदा उठा सकते हैं