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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफाई करना जरूरी होता है। अगर इन 30 दिनों में रिटर्न को ई-वेरीफाई नहीं किया गया तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा। ऐसे में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इन आसान स्टेप्स की मदद से आप अपना ई-वेरीफिकेशन कर सकते हैं