(खबरें अब आसान भाषा में)
ITR Filing 2025: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो राहत की खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है