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म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले कई टैक्सपेयर्स टैक्स के नियमों को ठीक तरह से नहीं समझते हैं। वे इनकम टैक्स रिटर्न में इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझते। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी भी लगा सकता है