(खबरें अब आसान भाषा में)
अगर आप प्राइवेट एंप्लॉयीज हैं तभी EPF में इनवेस्ट कर सकते हैं। यह प्राइवेट एंप्लॉयीज के लिए अनिवार्य इनवेस्टमेंट स्कीम है। इसमें एंप्लॉयी के रिटायर करने पर उसका पैसा ब्याज सहित मिल जाता है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। NPS एक स्वैच्छिक इनवेस्टमेंट स्कीम है