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हसीन जहां के वकील ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि छह महीने के अंदर इस मामले की अंतिम सुनवाई पूरी की जाए। साथ ही उन्होंने संभावना जताई कि आगे चलकर यह भत्ता बढ़ाकर ₹6 लाख तक भी हो सकता है, क्योंकि हसीन ने ₹7 लाख और ₹3 लाख की मांग की थी