इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 17 जून को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) जारी की हैं।इसके तहत सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां बड़े-बड़े बोर्ड लगाएं, जिस पर साफ-साफ बड़े अक्षरों में लिखा हो: “End of Life Vehicles – यानी 15 साल पुरानी पेट्रोल/CNG और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को 01.07.2025 से ईंधन नहीं मिलेगा