(खबरें अब आसान भाषा में)
कर्नाटक मिसइनफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज प्रोहिविशन बिल, 2025 के मसौदे के मुताबिक, फर्जी खबर पोस्ट करने का दोषी पाए जाने वाले सोशल मीडिया यूजर्स को सात साल तक की कैद, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं