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सपा सांसद जिया उर्रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सांसद 6 लाख रुपए विद्युत विभाग में जमा करें, इसके बाद उनका कनेक्शन जोड़ा जाए। कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्होंने 6 लाख का ड्राफ्ट जमा किया और कनेक्शन बहाल करने की मांग की