(खबरें अब आसान भाषा में)
OLA-Uber And Rapido : ओला, उबर इंडिया और रैपिडो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बाइक टैक्सी को कानूनी मान्यता देने और पीली नंबर प्लेट वाले वाहनों को ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में रजिस्टर करने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इन कंपनियों की अंतरिम राहत की अर्जी खारिज कर दी