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LIC ने कहा है कि पीड़ित परिवारों की मदद के लिए क्लेम का सेटलमेंट जल्द कर दिया जाएगा। क्लेम करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स की लिस्ट भी छोटी कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि अगर किसी तरह के ऑफिशियल डॉक्युमेंट में क्रैश में डेथ होने की जानकारी दी गई है तो उसे डेथ सर्टिफिकेट की जगह स्वीकार कर लिया जाएगा