UP News : मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि लड़के की उम्र करीब 16 साल है, यानी वह कानून के मुताबिक नाबालिग है। ऐसे में वह न तो शादी कर सकता है और न ही किसी तरह के शारीरिक संबंध बना सकता है। उन्होंने कहा कि लड़के की उम्र का सबूत मिलने के बाद यह तय होगा कि मामला POCSO कानून के तहत आता है या नहीं