Judicial Service Exam News: न्यायिक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को अहम फैसला सुनाते हुए जूनियर डिवीजन सिविल जजों की भर्ती के लिए तीन साल वकालत की प्रैक्टिस का नियम बहाल कर दिया। इसी के साथ लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती रद्द हो गई है। न्यूनतम 3 साल प्रैक्टिस के बाद ही ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा देने की शर्त दोबारा बहाल हो गई है