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सरकार ने श्रम और रोजगार विभाग को यह सलाह दी है कि, वे कंपनी और संगठनों को यह निर्देश दें कि वे बाहरी मजदूरों का काम दोपहर 1 से शाम 5 बजे के बीच ना रखें। इसके बजाय काम का समय ऐसे तय करें कि उन्हें तेज धूप से बचाया जा सके