दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि भोजन के बिल पर ग्राहकों द्वारा सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना स्वैच्छिक है और इसे रेस्तरां अनिवार्य नहीं बना सकते।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने यह फैसला सुनाया और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के उन दिशा-निर्देशों को चुनौ