(खबरें अब आसान भाषा में)
Income Tax Saving: पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा लेकर टैक्स देनदारी घटाई जा सकती है। वहीं नई आयकर व्यवस्था में करदाता को केवल गिने-चुने टैक्स डिडक्शंस का ही फायदा मिल रहा है। सेक्शन 80C का फायदा व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रहता है।