(खबरें अब आसान भाषा में)
अगर आप 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष में अपनी इनकम टैक्स रीजीम में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से अपना इनवेस्टमेंट प्लान तय करना होगा। अगर आप पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश शुरू कर देना होगा