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कोर्ट ने शरजील इमाम और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई की, इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अपने आदेश में अदालत ने कहा, “यह साफ है कि एक बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना और फिर बड़े पैमाने पर दंगा करना कोई अचानक या स्वाभाविक घटना नहीं थी। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था