ठाणे की एक अदालत ने एक महिला से बलात्कार के मामले में एक शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज कर दी।अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं और मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत एस. शिंदे ने चा