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ऐसे कई इनवेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अगर आप बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस में निवेश कर दोनों मकसद पूरा कर सकते हैं