दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने पॉक्सो अधिनियम की धारा छह (गंभीर यौन उत्पीड़न) के अलावा दुष्कर्म और अपहरण के लिए दोषी ठहराए गए 31 वर्षीय व्यक्ति के माम