(खबरें अब आसान भाषा में)
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन मिलता है। कोई व्यक्ति खुद, अपनी फैमिली और मातापिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का टैक्स काफी ज्यादा बनता है तो वह हेल्थ पॉलिसी खरीदकर काफी टैक्स बचा सकता है