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टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाला रिबेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर लागू नहीं होता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 111ए का प्रावधान शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर लागू होता है