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तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रात 11 बजे के बाद और सुबह 11 बजे से पहले सिनेमा घरों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश ना दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना सरकार इसको लेकर नियम बनाए