GST Filing News: सरकार ने गुरुवार की देर रात कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लेट फीस में छूट का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी है